उपजिलाधिकारी सिधौली द्वारा प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जाँच की जा रही है। जांच में सम्बन्धित व्यक्तियों एवं जन सामान्य के बयान लिया जाना आवश्यक है

Action Vichar News उत्तर प्रदेश

सीतापुर – उपजिलाधिकारी ने बताया है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय नें अपने पत्र दिनांक 10.02.2025 में उल्लेख किया है कि अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पत्र दिनांक 30.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 19.11.2024 को समय 14.00 बजे सिधौली से मिश्रिख के बीच नहोइया, थाना संदना, जनपद सीतापुर पर दुर्घटनाकारी निगम बस हरदोई क्षेत्र, सीतापुर डिपो संख्या यू०पी० 34 टी-9917 से मोटर साइकिल पर सवार श्रीमती रामपति पत्नी स्व० विष्णु कुमार एवं श्री ज्ञानू कुमार की मृत्यु घायल हो जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1988 के नियम 30 में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत मजिस्ट्रीरियल जॉच कराकर चेकलिस्ट के अनुसार जॉच आख्या परिवहन आयुक्त उ०प्र० को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट सिधौली को मजिस्ट्रीरियल जॉच हेतु नामित किया गया है और उ०प्र० मोटर कराधान अधिनियम / नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप पर मृतक के वैध वारिसान के बैंक खाता नम्बर, आई०एफ०एस०सी० कोड आदि सहित सुस्पष्ट जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं।
तत्कम में उपजिलाधिकारी सिधौली द्वारा प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जाँच की जा रही है। जांच में सम्बन्धित व्यक्तियों एवं जन सामान्य के बयान लिया जाना आवश्यक है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो वह दिनांक 28.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे या इसके पूर्व किसी कार्य दिवस में उपजिलाधिकारी सिधौली के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान/कथन प्रस्तुत करें।

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