निश्चित स्थान से पुस्तकें और गणवेश क्रय करने की बाध्यता पर प्राइवेट स्कूल पर 2 लाख रूपये का अर्थदण्ड

Action Vichar News मध्य प्रदेश सतना

.डीईओ के निरिक्षण में पाई गई थी भारी लापरवाही

सतना – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने पुस्तके और गणवेश एक स्थान से क्रय करने की बाध्यता पर अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल बगहा कोठी रोड को 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने शिकायत की जांच के बाद मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवम अन्य संबंधित विषयों का विनियमन 2017 और 2020 की धारा 6 के विपरीत कृत्य करने पर संबंधित स्कूल पर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रथम बार में 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल कोठी रोड सतना विकासखण्ड सोहावल जिला सतना संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. व्यंक्ट क्रमांक-2 के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि संस्था द्वारा स्कूल से ही किताबें ड्रेस लेने हेतु बाध्य किया जाता है और जो अभिभावक इससे मना करते हैं तो संस्था द्वारा बच्चों को परेशान किया जाता है। संस्था में एनसीआरटी की पुस्तकों के अलावा स्वतंत्र प्रकाशकों की पुस्तकें चलाई जाती है जिसका आर्थिक बोझ पालकों पर अनावश्यक पडता है। अंकसूची देने के लिए भी राशि भी ली जाती है लेकिन इसकी रसीद नहीं दी जाती है।

कलेक्टर को शिकायत प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा 11 मार्च को संस्था का निरीक्षण कर शिकायत की जांच मौके पर की गई। उसमें पाया गया कि संस्था द्वारा सत्र 2024-25 और सत्र 2025-26 के पत्रक के अवलोकन में बिना सक्षम समिति के अनुमोदन के कक्षा नर्सरी से कक्षा 4 तक की शुल्क वृद्धि 20 प्रतिशत कक्षा 5 में लगभग 15 प्रतिशत और कक्षा 7 एवं 8 में 20 प्रतिशत वृद्धि नियमों के विपरीत की गई है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्टाफ ने बताया कि स्कूल ड्रेस और पुस्तकें माही साइबर एवं स्टेशनरी नामक प्रतिष्ठान राजेन्द्र गली नम्बर 3 से प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को कहा जाता है। इस संस्थान का कार्ड भी संस्था में काफी मात्रा में रखे पाये गये। संस्था द्वारा एनसीआरटी के अतिरिक्त स्वतंत्र प्रकाशकों की पुस्तकें नर्सरी कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं में भी अधिनियम की धारा 6 कण्डिका घ के विपरीत चलाई जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्था की सुनवाई और बचाव का नैसर्गिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जिसके उत्तर में समाधानकारक तथ्य नहीं पाये गये। जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपों के प्रमाणित पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने अशासकीय नन्हीं दुनिया इंटरनेशनल स्कूल को म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) 2017 एवं 2020 की धारा 6 के विपरीत कृत्य किये जाने का दोषी पाये जाने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रथम बार में 2 लाख रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालय प्रबंधन पर शास्ति और प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी करने पर 4 लाख रूपये की शास्ति और इसके आगे के आदेशों पर 6 लाख रूपये तक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रावधान है।

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