तीन कैंसर रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया

राष्ट्रीय

इन पर जीएसटी की दरें भी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गईं

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने तीन कैंसर रोधी दवाओं अर्थात ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमाब के सम्बंध में सीमा शुल्क को शून्य कर दिया है। इसके अलावा इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12 प्रतिश से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में लागू कर और शुल्क शामिल हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम कर और शुल्क का लाभ पहुंच सके और साथ ही कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म II/V दाखिल करने को भी कहा गया है।

 

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