नई दिल्ली। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुले बाजार में गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए आटा मिलों/गेहूं उत्पादों के निर्माताओं/प्रोसेसरों/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] 2024 के तहत खुले बाजार में 25 एलएमटी गेहूं बेचेगा।
खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की जांच के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2024 के लिए अपनी ओएमएसएस (डी) नीति में 31 मार्च, 2025 तक आरएमएस 2024-25 सहित सभी फसलों के लिए गेहूं (एफएक्यू) के लिए 2325 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं (यूआरएस) के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है, जो ई-नीलामी के माध्यम से निजी पार्टियों को बिक्री के लिए है।
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