- कृषि विभाग ने पिछले सात माह में की कार्रवाई
- लेकिन प्रभावित किसानों को क्षति पूर्ति नहीं दी गई
सतना। कृषि विभाग द्वारा सतना जिले के खाद-बीज का कारोबार करने वाले 11 प्रतिष्ठानों पर पिछले 7 माह में अनियमितता पाये जाने पर एफ आई आर दर्ज करवाई गयी है। दर्ज करवाये गये प्रकरणों में किसानों से मुनाफाखोरी के चार प्रकरण, उर्वरक एवं बीज के अमानक विक्रय के दो प्रकरण, उर्वरक के अवैध भंडारण के दो प्रकरण, उर्वरक का बिना लाइसेंस के विक्रय के दो प्रकरण एवं उर्वरक की नकली बोरियां बनाने का एक प्रकरण शामिल है।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि आदान सामग्री कारोबार में अनियमितता पर 11 प्रतिष्ठानों के कृषि आदान सामग्री से संबंधित लाइसेंस निरस्त करते हुए अमानक और अवैध स्टाक का क्रय विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। बताते चलें की जिन प्रतिष्ठानों के उर्वरक और बीज के जो सैंपल अमानक पाये गये उनके संबंधित स्टाक में सेंपलिंग के पहले खरीद कर कृषि कार्य मे उपयोग किये जाने पर उत्पादकता में किसानों जो क्षति हुई है उसकी क्षति पूर्ती करने की कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा नहीं की गई है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
कृषि विभाग के डीडीए मनोज कश्यप नें बताया जिन प्रतिष्ठानों के अमानक खाद बीज एवं शासकीय दर से अधिक रेट के कारण किसानों को हुई क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।