.25 फरवरी तक हाईकोर्ट में तलब
.100-100 रूपये के जमानती वारंट जारी
सतना – अनियमितता के आरोप में एक पंचायत सचिव को बर्खास्त करने के सतना कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाने के आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ी अवमानना याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट नें मैहर कलेक्टर रानी बाटड एवं जिला पंचायत सीईओ संजना जैन के विरूद्ध 100-100 रूपये के जमानती वारंट जारी करते हुए 25 फरवरी को तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी का यह मामला तिघरा के बर्खास्त पंचायत सचिव नागेन्द्र तिवारी की अवमानना याचिका से जुडा हुआ है।
यह था पूरा मामला
याचिकाकर्ता नागेन्द्र तिवारी के अनुसार वर्ष 2012 के 29 जून को अनियमितता के आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। बर्खास्तगी के विरूद्ध उन्होनें हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी।विगत वर्ष 15 मई को न्यायधिपती विवेक अग्रवाल की खंडपीठ नें सतना के उस समय के कलेक्टर के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया ग़या था किन्तु आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया अंतत: नागेन्द्र तिवारी नें अवमानना याचिका दाखिल कर बहाली के आदेश का पालन कराए जाने की मांग की। अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट नें कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को 2 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की हिदायत दी किन्तु हाईकोर्ट नें इस आदेश पर भी तलब न होने पर 100-100 रूपये के जमानती वारंट जारी करते हुए दोनें को 25 फरवरी तक तलब किया है।