.हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के निर्देश के बाद कलेक्टर नें लगाई रोक
सतना – उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा बच्चों के आवागमन में प्रयोग हो रही 12 साल पुरानी बसों के संचालन पर रोक लगा दी है साथ ही निर्देशों के बाद भी 12 साल से पुरानी बसों को संचालन में पाए जाने पर कडी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई । इन निर्देशों में बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग, बच्चों के अभिभावक एवं पुलिस तथा परिवहन विभाग की भूमिका का निर्धारण भी कलेक्टर द्वारा तय किया गया है।
बसों में सुरक्षा प्रबंध संबंधित निर्देश दिये
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिए कि बस संचालक तथा स्कूलों के प्राचार्य बच्चों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली बसों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें एवं स्कूल बसों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में कलेक्टर नें जिला परिवहन अधिकारी को स्कूल बसों की नियमित जाँच करके निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
यह दिए मुख्य निर्देश
.कलेक्टर नें निर्देश देते हुए का कि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्कूल बस पीले रंग में हो एवं बसों के आगे और पीछे बड़े व स्वच्छ अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि स्कूल बस किराए की है तो उस पर आगे एवं पीछे विद्यालय सेवा में (आन स्कूल ड्यूटी) लिखा जाए।
.स्कूल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठें एवं प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहे। बस की खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य रूप से लगाई जाए एवं स्कूल बस की खिडकियों के ग्लास में रंगीन फिल्म तथा पर्दे का उपयोग नहीं किया जाये।
.प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रहे साथ ही बस में स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में अवश्य लिखा जाए।
.बस में गति नियंत्रक अर्थात स्पीड गवर्नर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर निर्धारित किया हुआ होना चाहिए। बसों के दरवाजे पर लगे लॉक की स्थिति ठीक होनी चाहिए। स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है।
.स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि बालकों को स्कूल परिसर के किसी सुरक्षित स्थान पर ही सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में उतारा चढ़ाया जाए।